🔥 TRENDING বাংলাদেশে 'সানি স্টুডিও নামটা' ইলেকট্র... JKSSB moves FMPHW/MMPHW exam to 1 pm Rain and Snow Expected Across Jammu &... Delhi Traffic Alert: Protest to Disrup... खूंटी शहर में दशहरा की धूम, तैयारियां... एटा में मिशन शक्ति अभियान: महिलाओं और...
11 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Local

Breakingnews: इंदौर के एडम्स एले रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित: एक्सपायर्ड सामग्री और कीड़े मिलने का आरोप

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 11 Oct 2026, 09:45 PM 👁 10
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाईपास स्थित एडम्स एले रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी है। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री और मसालों में कीड़े मिलने का दावा किया गया है।

इंदौर शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बाईपास स्थित एडम्स एले रेस्टोरेंट पर सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई गंभीर खामियां पाए जाने के बाद, प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आगामी आदेशों तक निलंबित कर दी गई है। मौके पर पाई गई एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को भी तत्काल नष्ट कराया गया।

यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, जहाँ स्टोर रूम में 10 से अधिक एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले। इसके अतिरिक्त, पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ जैसे मसालों में कीड़े पाए जाने की भी सूचना है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि खाद्य निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखे जाने जैसी अन्य कमियां भी पाई गईं।

खाद्य सुरक्षा टीम ने रेस्टोरेंट से पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और राजमा चित्रा सहित कुल छह खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मानव स्वास्थ्य पर संभावित खतरे को देखते हुए, परिसर में मिली एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को संचालक की उपस्थिति में मौके पर ही नष्ट कर दिया गया ताकि उसका पुनः उपयोग न हो सके।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत, खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन और अस्वच्छ परिस्थितियों के आधार पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विभाग के अनुसार, इस प्रतिष्ठान पर पूर्व में भी दो मामलों में अर्थदंड लगाया जा चुका है, जो वर्तमान में अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता और स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
📲Get App