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'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को अदालत से बड़ी फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है.
देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया और मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय करते हुए संबंधित नोटिस के अमल पर तब तक के लिए रोक लगा दी है.
देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया और मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय करते हुए संबंधित नोटिस के अमल पर तब तक के लिए रोक लगा दी है.