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कोलकाता के बहु बाजार इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 18 से 20 अक्टूबर तक BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। पुलिस को आशंका है कि कुछ संगठनों के हिंसक प्रदर्शन से शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रैली-प्रदर्शन करने, लाठी या खतरनाक हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। ये पाबंदियां बहु बाजार थाना क्षेत्र के निर्धारित हिस्सों में लागू होंगी।