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बांका में दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन जारी, बिना लाइसेंस के निर्माण पर रोक
बांका जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के पंडाल लगाने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े नियम लागू किए गए हैं।
बांका जिला प्रशासन ने आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के मद्देनजर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण प्रशासनिक अनुमति या लाइसेंस के बिना नहीं किया जा सकेगा। पंडाल निर्माण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कार्यालय से और विसर्जन जुलूस के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) कार्यालय से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए कई कड़े नियम लागू किए हैं। बांका पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देशानुसार, पूजा पंडालों और विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे (DJ) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल साधारण साउंड सिस्टम को निर्धारित समय सीमा, यानी रात 10 बजे तक, और सीमित आवाज में बजाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, भीड़भाड़ वाले सभी प्रमुख पंडालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप, पंडालों की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट और मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं हो सकती है। इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उत्सव का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए कई कड़े नियम लागू किए हैं। बांका पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देशानुसार, पूजा पंडालों और विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे (DJ) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल साधारण साउंड सिस्टम को निर्धारित समय सीमा, यानी रात 10 बजे तक, और सीमित आवाज में बजाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, भीड़भाड़ वाले सभी प्रमुख पंडालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप, पंडालों की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट और मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं हो सकती है। इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उत्सव का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे।