📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
बिहार सरकार के नोटिफिकेशन से सीबीआई को मिला व्यापक अधिकार, एजेंसी ने कहा
✍️ ThePrint
🗓 08 सित. 2026, 02:17 PM
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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि बिहार सरकार के हालिया नोटिफिकेशन से राज्य में मामलों की जांच के लिए इसे अधिक अधिकार मिले हैं।
नई दिल्ली – सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने पुष्टि की कि बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन ने उसकी जांच अधिकारिता को विस्तारित किया है। एजेंसी के अनुसार, यह संशोधन उन मामलों को अपने अधीन ले सकता है जो पहले राज्य पुलिस के अधिकार में थे, बशर्ते वे केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करें।
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि विस्तारित अधिकार उच्च‑प्रोफ़ाइल मामलों को सुगमता से संभालने और अंतर‑राज्य मामलों में समानता सुनिश्चित करने के लिए हैं। बिहार प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिफिकेशन में मामलों को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
यह कदम राज्य में कानून‑व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चल रही जांच के बीच आया है, जबकि केंद्र ने कहा कि वह अपने विस्तारित अधिकारों को कानूनी ढांचे के भीतर ही प्रयोग करेगा।
राज्य अधिकारियों ने इस विकास का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह जटिल अपराधों के तेज़ समाधान में मदद करेगा। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय राज्य की केंद्रीय जांच प्रोटोकॉल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है।
सीबीआई ने नई प्रावधानों के तहत किन मामलों को स्थानांतरित किया जाएगा, इसका विवरण नहीं दिया, क्योंकि यह संचालन संबंधी गोपनीयता के तहत है।
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि विस्तारित अधिकार उच्च‑प्रोफ़ाइल मामलों को सुगमता से संभालने और अंतर‑राज्य मामलों में समानता सुनिश्चित करने के लिए हैं। बिहार प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिफिकेशन में मामलों को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
यह कदम राज्य में कानून‑व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चल रही जांच के बीच आया है, जबकि केंद्र ने कहा कि वह अपने विस्तारित अधिकारों को कानूनी ढांचे के भीतर ही प्रयोग करेगा।
राज्य अधिकारियों ने इस विकास का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह जटिल अपराधों के तेज़ समाधान में मदद करेगा। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय राज्य की केंद्रीय जांच प्रोटोकॉल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है।
सीबीआई ने नई प्रावधानों के तहत किन मामलों को स्थानांतरित किया जाएगा, इसका विवरण नहीं दिया, क्योंकि यह संचालन संबंधी गोपनीयता के तहत है।