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बिहार: शौचालय घोटाले में पूर्व मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ElvishRoy99
अपराध

बिहार: शौचालय घोटाले में पूर्व मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 06 जुल. 2026, 08:45 AM 👁 47
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सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा नगर निगम के शौचालय टेंडर मामले में नौ पूर्व जनप्रतिनिधियों, जिनमें पूर्व मेयर और उप-मेयर शामिल हैं, पर चुनाव लड़ने से लगी रोक को बरकरार रखा है।

दरभंगा नगर निगम के पूर्व मेयर, पूर्व उप-मेयर सहित नौ पूर्व जनप्रतिनिधियों को शौचालय टेंडर घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने इन पूर्व जन प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाले आदेश को बरकरार रखा है।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने इन पूर्व जनप्रतिनिधियों से 27.19 लाख रुपये की वसूली का भी आदेश दिया है। यह राशि निगम क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं से संबंधित है।

यह कानूनी कार्रवाई स्वच्छता परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से उत्पन्न हुई है।
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