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हर्ष फायरिंग में महिला की मौत: बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की कैद, 25 लाख जुर्माना
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Information and public relations department Govern
अपराध

हर्ष फायरिंग में महिला की मौत: बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की कैद, 25 लाख जुर्माना

✍️ Amar Ujala · Muzaffarpur 🗓 06 जुल. 2026, 02:01 AM 👁 37
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दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के सात साल पुराने मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें चार साल कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। यह मामला सात साल पुराना है, जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी।

अदालत ने विधायक को चार साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

राजू सिंह, जो पहले नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और विभिन्न दलों से चार बार विधायक चुने गए हैं, को 2017 की इस घटना के संबंध में दोषी पाया गया है।
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