📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
अपराध
भोपाल में कार्बाइड गन व अवैध पटाखों पर प्रतिबंध, पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 27 अक्टू. 2026, 09:31 AM
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भोपाल पुलिस आयुक्त ने दीपावली के दौरान कार्बाइड गन और अवैध पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, क्योंकि पिछले साल 186 लोगों की आंखों में चोट लगी थी।
भोपाल पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें शहर में कार्बाइड गन और अवैध पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्देश दीपावली के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से है और ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इन वस्तुओं का लेन‑देन करता है।
पिछले वर्ष 186 लोगों को अवैध पटाखों से आँखों में चोट लगी थी, इस आँकड़े ने कड़े नियमों की आवश्यकता को स्पष्ट किया। अधिकारियों ने कहा कि यह उच्च संख्या मौजूदा पटाखा नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता को दर्शाती है।
पुलिस अब संदेहास्पद कार्यशालाओं और सड़क के स्टॉलों पर अचानक छापेमारी करेगी, जहाँ प्रतिबंधित उपकरणों का निर्माण या बिक्री हो सकती है। उल्लंघन करने वालों को विस्फोटक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और जुर्माना या कारावास की सजा दी जा सकती है, आयुक्त ने बताया।
आयुक्त ने नागरिकों से केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखे खरीदने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, यह कहा कि जिम्मेदार उत्सव से अनावश्यक चोटों से बचा जा सकता है।
यह आदेश पूरे त्योहारी अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा और अनुपालन की निगरानी भोपाल पुलिस विभाग राज्य के अग्नि सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से करेगा।
पिछले वर्ष 186 लोगों को अवैध पटाखों से आँखों में चोट लगी थी, इस आँकड़े ने कड़े नियमों की आवश्यकता को स्पष्ट किया। अधिकारियों ने कहा कि यह उच्च संख्या मौजूदा पटाखा नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता को दर्शाती है।
पुलिस अब संदेहास्पद कार्यशालाओं और सड़क के स्टॉलों पर अचानक छापेमारी करेगी, जहाँ प्रतिबंधित उपकरणों का निर्माण या बिक्री हो सकती है। उल्लंघन करने वालों को विस्फोटक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और जुर्माना या कारावास की सजा दी जा सकती है, आयुक्त ने बताया।
आयुक्त ने नागरिकों से केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखे खरीदने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, यह कहा कि जिम्मेदार उत्सव से अनावश्यक चोटों से बचा जा सकता है।
यह आदेश पूरे त्योहारी अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा और अनुपालन की निगरानी भोपाल पुलिस विभाग राज्य के अग्नि सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से करेगा।