📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Numis Zuhair
स्थानीय
भोपाल हाईकोर्ट में 60 से अधिक सील मामलों की सुनवाई, 170 दुकानों के बिना आदेश दोबारा खोलने का आरोप
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 08 सित. 2026, 08:44 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में 60 से अधिक सील याचिकाओं की सुनवाई की, जबकि याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि निगम द्वारा सील की गई 170 से अधिक दुकानों को बिना आदेश दोबारा खोल दिया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोपाल में 60 से अधिक सील याचिकाओं की सुनवाई की। ये याचिकाएँ उन व्यावसायिक इकाइयों से संबंधित हैं जिन्हें नगर निगम ने नियम उल्लंघन के कारण सील किया था।
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने अदालत में दावा किया कि निगम द्वारा सील की गई 170 से अधिक दुकानों को बिना किसी आधिकारिक आदेश के फिर से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है और नगरपालिका नियमों के प्रवर्तन को कमजोर करता है।
बेंच ने याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच की और निगम को सील किए गए प्रतिष्ठानों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। यह सुनवाई स्थानीय व्यवसायों और नगरपालिका प्राधिकरणों के बीच अनुपालन और प्रवर्तन संबंधी तनाव को उजागर करती है।
सत्र के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया, और निगम के जवाब के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है।
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने अदालत में दावा किया कि निगम द्वारा सील की गई 170 से अधिक दुकानों को बिना किसी आधिकारिक आदेश के फिर से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है और नगरपालिका नियमों के प्रवर्तन को कमजोर करता है।
बेंच ने याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच की और निगम को सील किए गए प्रतिष्ठानों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। यह सुनवाई स्थानीय व्यवसायों और नगरपालिका प्राधिकरणों के बीच अनुपालन और प्रवर्तन संबंधी तनाव को उजागर करती है।
सत्र के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया, और निगम के जवाब के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है।