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बेतुल कोर्ट ने 2008 के भालू शिकार मामले में चार को 3 साल की सजा सुनाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Abhijeet bhargava
अपराध

बेतुल कोर्ट ने 2008 के भालू शिकार मामले में चार को 3 साल की सजा सुनाई

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 19 अग. 2026, 03:04 PM 👁 22
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मध्य प्रदेश के बेतुल जिला कोर्ट ने 2008 के भालू शिकार मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सश्रम कारावास और 40,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

मध्य प्रदेश के बेतुल जिला कोर्ट ने 2008 में हुए भालू शिकार मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया। अभियुक्तों पर जादू‑टोने के लिए भालू का शिकार करने और उसका शव नाले में फेंकने का आरोप लगा था। कोर्ट ने कहा कि यह कार्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। प्रत्येक आरोपी को तीन साल की सश्रम कारावास और 40,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। यह फैसला घटना के 18 साल बाद आया, जो मध्य भारत में वन्यजीव अपराधों की जाँच में लगने वाले समय को दर्शाता है और राज्य की संरक्षण कानूनों के कड़ाई से पालन का संदेश देता है।
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