📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / anuraghunka
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बालाघाट उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को सुधा चौहान को 2 लाख का बीमा दावा और ब्याज देने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 14 अक्टू. 2026, 09:31 PM
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बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को सुधा चौहान को 2 लाख रुपये का बीमा दावा, 9 फ़रवरी 2026 से 6% वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।
बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को आदेश दिया है कि वह सुधा चौहान को दो लाख रुपये का बीमा दावा भुगतान करे। इस राशि पर 9 फ़रवरी 2026 से भुगतान तक वार्षिक छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
चौहान ने एलआईसी द्वारा बीमा भुगतान न करने के कारण आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद उनके पक्ष में निर्णय सुनाया।
आदेश में दो लाख रुपये के साथ साथ दस हजार रुपये का हर्जाना भी दिया गया है, जिससे देरी से हुए नुकसान की भरपाई हो सके।
एलआईसी को अब इस आदेश का पालन करते हुए कुल राशि, ब्याज सहित, जल्द से जल्द सुधा चौहान को जारी करनी होगी।
चौहान ने एलआईसी द्वारा बीमा भुगतान न करने के कारण आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद उनके पक्ष में निर्णय सुनाया।
आदेश में दो लाख रुपये के साथ साथ दस हजार रुपये का हर्जाना भी दिया गया है, जिससे देरी से हुए नुकसान की भरपाई हो सके।
एलआईसी को अब इस आदेश का पालन करते हुए कुल राशि, ब्याज सहित, जल्द से जल्द सुधा चौहान को जारी करनी होगी।