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30 सित. 2026•
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अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का शिकंजा: दस्तावेज पेश न करने वालों पर होगी आपराधिक कार्रवाई

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 30 सित. 2026, 10:07 AM 👁 12
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प्रशासन ने नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने वाले भूमिस्वामियों और कॉलोनी विकासकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन द्वारा नगर परिषद क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, संबंधित भूमिस्वामियों एवं अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, वे ऐसा करने में असफल रहे।

शासन ने नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सक्षम अधिकारी बनाया है, जबकि नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61 के तहत संबंधित भूमिस्वामी एवं अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनी विकास नियम, 2014 के नियम 21 के अनुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।

इसी प्रकार, नगरीय परिषद क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी का विकास) नियम, 2021 के नियम 22 के अनुरूप आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का पालन किए बिना विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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