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16 अक्टू. 2026•
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केजरीवाल ने मुंबई के तिरंगा मार्च में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Indian Navy
राजनीति

केजरीवाल ने मुंबई के तिरंगा मार्च में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए

✍️ Amar Ujala · Mumbai 🗓 16 अक्टू. 2026, 07:31 PM 👁 18
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अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को मुंबई के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च के बाद हिरासत में लिया गया, जिससे केजरीवाल ने तिरंगा फहराना अपराध है या नहीं, सवाल किया।

इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई के सेंट्रल पार्क में कार्यकर्ताओं ने "तिरंगा मार्च" का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उद्देश्य था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हस्तक्षेप किया और अभिजीत दिपके तथा नेहा बोरा को सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया।
हिरासत के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा लागू की गई, जिसके तहत दोनों को स्थानीय थाने में बुक किया गया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तिरंगा फहराना अपराध हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से नागरिकों के शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करने का आग्रह किया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ध्वज संहिता में ध्वज फहराने के कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित हैं, परन्तु जब तक अभिप्राय अपमान का न हो, तब तक दंडात्मक प्रावधान आमतौर पर लागू नहीं होते। इस घटना ने भारत में सुरक्षा उपायों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के संतुलन पर नई चर्चा को जन्म दिया है।
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