Crime
अररिया पुलिस ने जोकीहाट गोलीकांड का किया खुलासा, देसी कट्टा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार
अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने गहन जांच के बाद एक देसी कट्टा और खोखा बरामद किया है। इस घटना में महिला और तीन वर्षीय बच्चे के घायल होने के आरोप में मो. रजाबुल को गिरफ्तार किया गया है।
अररिया पुलिस ने जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल पर खोखा और खून के निशान न मिलने के कारण मामला संदिग्ध मानकर गहन अनुसंधान शुरू किया था। जांच के दौरान वादिनी के पिता मो. रजाबुल (42 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हथियार साफ करने के दौरान गोली चलने से उनकी पुत्री और नाती घायल हो गए थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक खोखा बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को जोकीहाट थाना क्षेत्र के बारा इस्तमबरार गांव के वार्ड संख्या-03 में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला और तीन वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल, जोकीहाट भेजा। इस मामले में वादिनी खुशनसीब के बयान पर 20 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें सात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
गिरफ्तार आरोपी मो. रजाबुल, निवासी बारा इस्तमबरार वार्ड संख्या-03, का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध पलासी थाना कांड संख्या-90/24 (11 मार्च 2024), डगरुआ थाना कांड संख्या-107/24 (2 अप्रैल 2024) और डगरुआ थाना कांड संख्या-87/24 (14 मार्च 2024) में शामिल होने का रिकॉर्ड मौजूद है। इस कार्रवाई में जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा, पु.अ.नि. पंकज कुमार, पु.अ.नि. सोनाली कुमारी, गृहरक्षक मो. मारूफ और होमगार्ड देवी लाल साह शामिल थे।
पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को जोकीहाट थाना क्षेत्र के बारा इस्तमबरार गांव के वार्ड संख्या-03 में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला और तीन वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल, जोकीहाट भेजा। इस मामले में वादिनी खुशनसीब के बयान पर 20 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें सात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
गिरफ्तार आरोपी मो. रजाबुल, निवासी बारा इस्तमबरार वार्ड संख्या-03, का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध पलासी थाना कांड संख्या-90/24 (11 मार्च 2024), डगरुआ थाना कांड संख्या-107/24 (2 अप्रैल 2024) और डगरुआ थाना कांड संख्या-87/24 (14 मार्च 2024) में शामिल होने का रिकॉर्ड मौजूद है। इस कार्रवाई में जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा, पु.अ.नि. पंकज कुमार, पु.अ.नि. सोनाली कुमारी, गृहरक्षक मो. मारूफ और होमगार्ड देवी लाल साह शामिल थे।