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अररिया में रात 10 बजे से 4 बजे तक सुपर‑पेट्रोलिंग व्यवस्था लागू
अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, अपराध नियंत्रण और प्रभावी रात्रि गश्ती के लिए सुपर‑पेट्रोलिंग व्यवस्था रोज़ाना 22:00 से 04:00 बजे तक लागू की गई है।
अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, जिले में अनुमंडलवार प्रतिदिन रात्रि 22:00 बजे से प्रातः 04:00 बजे तक "सुपर‑पेट्रोलिंग" की व्यवस्था लागू की गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और प्रभावी रात्रि गश्ती सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक ने यह निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडलों में यह व्यवस्था लागू हो और रात के समय में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाए।
आमजन किसी भी समय किसी भी समस्या की स्थिति में "सुपर‑पेट्रोलिंग" पदाधिकारी से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस विभाग ने यह भी कहा है कि नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता के लिए 112 डायल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
पुलिस विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह व्यवस्था जिले में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होगी और नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और प्रभावी रात्रि गश्ती सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक ने यह निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडलों में यह व्यवस्था लागू हो और रात के समय में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाए।
आमजन किसी भी समय किसी भी समस्या की स्थिति में "सुपर‑पेट्रोलिंग" पदाधिकारी से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस विभाग ने यह भी कहा है कि नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता के लिए 112 डायल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
पुलिस विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह व्यवस्था जिले में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होगी और नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी।