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28 सित. 2026•
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एपी हाई कोर्ट ने ठेकेदारों को देर से भुगतान पर ब्याज का दावा करने से रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Saiphani02
बिज़नेस

एपी हाई कोर्ट ने ठेकेदारों को देर से भुगतान पर ब्याज का दावा करने से रोका

✍️ Live Law 🗓 08 सित. 2026, 06:37 PM 👁 38
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अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यदि ठेकेदार ने पहले के भुगतान आदेशों को चुनौती नहीं दी तो वे देर से भुगतान पर ब्याज का दावा नहीं कर सकते, यह समय पर चुनौती देने का स्पष्ट precedent स्थापित करता है।

अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय दिया है कि यदि ठेकेदार ने मूल भुगतान आदेश को निर्धारित समय में चुनौती नहीं दी तो वे देर से भुगतान पर ब्याज का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि ब्याज केवल तब लागू होता है जब पक्ष समय पर आदेश को चुनौती देता है; इस समय सीमा का उल्लंघन करने पर अधिकार समाप्त हो जाता है।

यह फैसला उन ठेकेदारों के समूह के याचिका पर आया था जिन्होंने कहा कि राज्य एजेंसियों ने भुगतान में देरी की, जिससे नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ा। हालांकि, कोर्ट ने procedural discipline पर ज़ोर दिया और बताया कि ठेकेदारों को पहले के आदेशों को चुनौती देने का अवसर मिला था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सार्वजनिक‑क्षेत्र के अनुबंधों में समय पर कानूनी उपायों के महत्व को रेखांकित करता है और ठेकेदारों को भुगतान नोटिस पर अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार को भुगतान प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की सलाह दी गई है ताकि विवादों से परियोजनाओं में देरी न हो।

यह निर्णय राज्य की भुगतान करने की मूल बाध्यता को नहीं बदलता, पर उन ठेकेदारों के लिए ब्याज के दावे का रास्ता बंद कर देता है जिन्होंने चुनौती का समय चूक दिया, जिससे राज्य भर के निर्माण कंपनियों की वित्तीय योजना पर असर पड़ सकता है।
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