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अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा: पुलिस ने एक गोली से आरोपी को मारता है
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vroomtrapit at English Wikipedia
अपराध

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा: पुलिस ने एक गोली से आरोपी को मारता है

✍️ The Indian Express 🗓 22 अग. 2026, 07:38 AM 👁 36
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अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस आमतौर पर एक ही गोली चलाती है जो आरोपी को मार देती है, यह टिप्पणी हालिया फैसले में की गई।

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में पुलिस द्वारा एन्काउंटर मामलों में अपनाई गई कार्रवाई की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि आम धारणाओं के विपरीत, अधिकारी आमतौर पर केवल एक गोली चलाते हैं, जो अक्सर आरोपी को मार देती है।

यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए कई एन्काउंटर मामलों के साक्ष्य देख कर की गई, जहाँ बल प्रयोग को लेकर सार्वजनिक बहस चल रही थी। न्यायाधीशों ने कहा कि एक ही गोली चलाना अनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप है, जिससे खतरे को समाप्त किया जा सके बिना अधिक गोलीबारी के।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस स्पष्टिकरण का स्वागत किया, मानते हुए कि यह भविष्य में पुलिस के बल प्रयोग के दिशा-निर्देशों को आकार देने में मदद कर सकता है। यह निर्णय व्यक्तिगत मामलों की जांच को रोकता नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि मानक प्रक्रिया में केवल एक गोली चलाना शामिल है।

हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे विशिष्ट एन्काउंटर की वैधता का मूल्यांकन करते समय इस प्रथा को ध्यान में रखें, और सार्वजनिक सुरक्षा तथा आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाएँ।
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