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28 Sep 2026•
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आज जेल होई कल बेल होई’ गाने पर थाने में बनाया रील, पुलिस ने BNS की धारा में केस दर्ज कर की कार्रवाई

आज जेल होई कल बेल होई’ गाने पर थाने में बनाया रील, पुलिस ने BNS की धारा में केस दर्ज कर की कार्रवाई

✍️ Reporter: Vishwanath Pratap Singh 🗓 12 Sep 2026, 07:56 PM 👁 72
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पुलिस स्टेशन के मेन गेट और संवेदना कक्ष के सामने बनाए गए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला को थाने बुलाकर पूछताछ की और उसके खिलाफ कार्रवाई की।

महिला ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में रील बनाई और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वायरल वीडियो में महिला ‘आज जेल होई… कल बेल होई… परसों से उहे खेल होई’ जैसे गाने पर रील बनाते दिख रही है। यह वीडियो इंस्टाग्राम पेज पर 11 सितंबर 2026 को पोस्ट किया गया था।

पुलिस स्टेशन के मेन गेट और संवेदना कक्ष के सामने बनाए गए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला को थाने बुलाकर पूछताछ की और उसके खिलाफ कार्रवाई की।

महिला ने पुलिस को बताया कि उसने यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया था। उसका किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। कार्रवाई के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। यह मामला कोरबा कोतवाली थाना का है।

अब जानिए पूरा मामला

सीतामढ़ी की रहने वाली उषा मिश्रा ने पुलिस थाना के मेन गेट और ‘संवेदना कक्ष’ के सामने खड़े होकर भोजुपरी गाने पर रील शूट किया। इसके बाद इन वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला को थाने बुलाया। थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू के मुताबिक, महिला के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई की गई है। पूछताछ के दौरान महिला ने अपनी गलती स्वीकार की।

महिला ने पुलिस के सामने कहा कि उसने यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया था। उसका उद्देश्य पुलिस या थाना परिसर का अपमान करना नहीं था। कार्रवाई के बाद महिला ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि थाना परिसर में बिना अनुमति फोटो, वीडियो या रील बनाना प्रतिबंधित है। थाना एक संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ा स्थान है, इसलिए वहां इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और लाइक्स-कमेंट्स पाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर इस तरह की रील या वीडियो न बनाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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