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03 नव. 2026•
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पटनाला में पराली जलाने पर दर्ज 423 एफआईआर
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Fauzdar Rashmi
अपराध

पटनाला में पराली जलाने पर दर्ज 423 एफआईआर

✍️ Amar Ujala · Patiala 🗓 03 नव. 2026, 05:36 PM 👁 16
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पटना‍ला पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में अब तक 423 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जिससे इस प्रदूषणकारी प्रथा पर कड़ी कार्रवाई का संकेत मिलता है।

पटना‍ला पुलिस ने बताया कि कृषि पराली को जलाने के संदेह में अब तक 423 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। यह कार्रवाई कई शिकायतों और क्षेत्रीय जाँच के बाद की गई, जिसमें कई स्थानों पर अवैध जलाने की पुष्टि हुई।

पराली जलाना पंजाब में फसल कटाई के बाद आम प्रथा है, पर यह राज्य के पर्यावरण नियमों के तहत प्रतिबंधित है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ती हैं। सर्दियों के धुंध के मौसम से पहले इस प्रथा को काबू में करने के लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है, और किसानों को मल्चिंग, कंपोस्टिंग या प्रमाणित मशीनरी जैसी वैकल्पिक विधियों को अपनाने का आग्रह किया है। यह कदम पटना‍ला और आस‑पास के क्षेत्रों में बार‑बार होने वाले धुंध को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जिला प्रशासन पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर अनुपालन की निगरानी कर रहा है और नई उल्लंघन रिपोर्ट मिलने पर FIR दर्ज करता रहेगा। साथ ही किसानों को सतत विकल्पों के बारे में जागरूक करने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
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